गुजरात में UCC बिल पास, एक देश एक कानून लागू
गुजरात विधानसभा में UCC बिल पास, अब शादी, संपत्ति और तलाक के लिए एक समान कानून
गुजरात सरकार द्वारा विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) बिल 2026 को लगभग 7:30 घंटे की चर्चा के बाद बहुमत से पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है।
इस कानून के तहत अब शादी, तलाक और पूर्वजों की संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। बेटियों को पूर्वजों की संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है।
लिव-इन रिलेशनशिप की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। जबरन शादी और बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाते हुए ऐसे मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
कोर्ट के बाहर होने वाले तलाक को अमान्य घोषित किया गया है, और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 3 महीने की सजा का प्रावधान है।
नाबालिग के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों में POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कुछ समुदायों की परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।
रिपोर्टर: दुर्गेश पटेल


